जिला सिरमौर पुलिस ने शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि यह कदम बाल न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत उठाया गया है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर सात वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
सिरमौर पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी स्कूल या कॉलेज के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। पुलिस ने कहा है कि यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।


