उपचुनाव के दौरान आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार साथ लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध

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    नाहन : जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए उप-चुनाव 10 अगस्त 2022 को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जाना निश्चित किया गया है।

    इस कड़ी में जिला सिरमौर के विकास खण्ड पांवटा साहिब में ग्राम पंचायत बद्रीपूर में प्रधान पद के लिए, ग्राम पंचायत मुगलावाला करतारपूर में उप-प्रधान पद के लिए तथा विकास खण्ड राजगढ़ की ग्राम पंचायत थैना बसोत्री में प्रधान पद के लिए उप-चुनाव होना निश्चित है।

    उन्होंने बताया कि उप-चुनाव के दृष्टिगत सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने हेतु धारा 144 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश जारी किये गए हैं जिनके अनुसार विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत बद्रीपूर, ग्राम पंचायत मुगलावाला करतारपूर तथा विकास खण्ड राजगढ़ की ग्राम पंचायत थैना बसोत्री की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति 10 अगस्त को आयोजित पंचायतीराज संस्थाओं के उप-चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।

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